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पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

हरिद्वार, 20 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोशनाबाद में नव-नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स/अधिकार मित्रों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। यह प्रशिक्षण नालसा के Rule, Regulation & Scheme (Revised) for Training of PLVs के तहत आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय नरेंद्र दत्त, जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार, तथा श्रीमती सिमरनजीत कौर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्यायिक व जनकल्याण योजनाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने PLVs को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने PLVs को प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, उनके कर्तव्यों और जनहित योजनाओं के प्रसार की विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर उपयोगी सत्र लिए—

अविनाश भदौरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं सदस्य, चाइल्ड वेलफेयर समिति ने बाल अधिकार और बाल संरक्षण योजनाओं पर जानकारी दी।

डॉ. अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पोक्सो अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान विस्तार से बताए।

रमन कुमार सैनी, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने नालसा की सभी प्रमुख योजनाओं का परिचय कराया।

डॉ. उपेंद्र दत्त शर्मा, अधिवक्ता ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर जागरूकता सत्र प्रस्तुत किया और PLVs की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

कार्यक्रम का संचालन संगीता भारद्वाज, रिटेनर अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा किया गया।

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