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स्पैम कॉल्स पर ट्राई सख्त, टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। अनचाही कॉल्स और एसएमएस से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। ट्राई ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को आदेश दिया है कि वे रियल टाइम में संभावित स्पैमर्स की पहचान करें। कॉल व एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण कर असामान्य रूप से उच्च कॉल वॉल्यूम, छोटी कॉल अवधि और इनकमिंग व आउटगोइंग कॉल अनुपात जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

स्पैम कॉल की संख्या गलत बताने पर कंपनियों को दंडित किया जाएगा। पहली बार उल्लंघन पर 2 लाख रुपये, दूसरी बार 5 लाख रुपये और बार-बार नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

पभोक्ताओं के लिए नियमों में बदलाव करते हुए ट्राई ने अनचाही कॉल्स और मैसेज की शिकायत दर्ज कराने की समयसीमा तीन दिन से बढ़ाकर सात दिन कर दी है। साथ ही, अब उपभोक्ताओं को “डू नॉट डिस्टर्ब” (DND) के तहत पंजीकरण कराने की भी जरूरत नहीं होगी।

 

 

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