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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित नदियों पर 2021 का स्वतः संज्ञान मामला बंद किया, NGT को निगरानी जारी रखने के निर्देश

नई दिल्ली, 24 फ़रवरी: सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 में प्रदूषित नदियों के मुद्दे पर शुरू किया गया सुओ मोतू (स्वतः संज्ञान) मामला बंद कर दिया और कहा कि अब इससे जुड़ा निगरानी कार्य National Green Tribunal (NGT) को ही जारी रखना चाहिए। अदालत ने बताया कि मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी है और समान विषय पर अलग-अलग न्यायिक मंचों पर लंबित कार्यवाही से आदेशों की एकरूपता प्रभावित होती है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बाग्ची शामिल थे, ने कहा कि प्रदूषण रोधी मामलों में NGT ही सबसे उपयुक्त मंच है और उसी को इस विषय पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि NGT की जिम्मेदारी केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे इन निर्देशों के प्रभावी पालन की नियमित समीक्षा भी करनी होगी।

बेंच ने यह भी कहा कि 2021 में यमुना नदी की बढ़ती प्रदूषण समस्या के मद्देनजर यह मामला स्वतः संज्ञान के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन तब से अब तक पर्याप्त कार्य नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारों, केन्द्र एवं अन्य संबंधित पक्षों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट और अनुपालन स्थिति NGT को नियमित रूप से देनी होगी और यदि आवश्यक हुआ तो वे शीर्ष अदालत में भी अपील कर सकते हैं।

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