नई दिल्ली — केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (फर्स्टक्राई) पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, यह आरोप लगाते हुए कि कंपनी ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त रही।
प्राधिकरण के बयान के अनुसार, फर्स्टक्राई ने उत्पादों पर “सभी करों सहित एमआरपी” दर्शा कर विज्ञापन किया, लेकिन रियायती कीमत पर जीएसटी आदि कर अलग से वसूलना आरंभ किया, जिससे वास्तव में उपभोक्ताओं को कम छूट मिली।
CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 व 21 के तहत यह कार्रवाई की है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर मूल व रियायती मूल्य सहित सभी करों का स्पष्ट उल्लेख करे और अतिरिक्त शुल्कों को छुपाने की प्रथा बंद करे।
आदेश मिलने के बाद फर्स्टक्राई ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मूल्य प्रदर्शन में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सुधार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।