देहरादून: राज्य शासन ने शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहतपूर्ण निर्णय लिया है — 2019 में अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में किए गए भुगतान की वसूली को निरस्त कर दिया गया है और वसूली गई राशि को शिक्षकों को वापस करने का आदेश भी जारी किया गया है ।
वर्ष 2016 से चयन और प्रोन्नत वेतनमान के तहत शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया था। लेकिन 6 सितंबर 2019 को नये आदेश जारी कर इस अतिरिक्त वेतनवृद्धि को रोक दिया गया।
13 सितंबर 2019 को एक और आदेश आया, जिसमें इस अतिरिक्त वधन के रूप में मिले भुगतान की वसूली का निर्देश था ।
कई शिक्षकों ने इसका मामला उच्च न्यायालय में उठाया, जिससे उच्च न्यायालय ने अंततः वसूली आदेश को अस्थायी रूप से रोकने की हिदायत दी ।
अब शासन ने वसूली के सभी आदेशों को पूरी तरह निरस्त करते हुए, वसूली गई धनराशि को तत्काल प्रभाव से वापस करने के निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने भी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित कर दी है ।
शिक्षकों का स्वागत:
राजकीय शिक्षक संघ (उत्तराखंड) के सदस्यों और प्रदेश महासचिवों ने इस निर्णय को एक न्यायसंगत और स्वागत योग्य कदम बताया। उनके अनुसार पिछले आदेश से कई शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक तनाव हुआ था, और अब यह निर्णय उन्हें काफी राहत प्रदान करेगा ।
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पावर-पैक प्रिंट हेडलाइन सुझाव:
> शिक्षकों को बड़ी राहत!— 2019 के वेतनवृद्धि वसूली के आदेश रद्द, सरकार करेगी राशि वापस
मुख्य अंश:
2019 में आदेशित वसूली रद्द
वसूली गई रकम तुरंत लौटाई जायेगी
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया