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सुप्रीम कोर्ट: ‘भविष्य की आशंका अपराध का आधार नहीं’, तेलंगाना महिला की रिमांड रद्द

नई दिल्ली, 11 जनवरी 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल यह भय कि अगर आरोपी को जमानत मिल गई तो वह भविष्य में फिर अपराध करेगी, preventive detention (रोकने का आदेश) जारी करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने तेलंगाना की एक महिला की रिमांड (हिरासत) को रद्द कर दिया और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

मामले का इतिहास:

महिला पर 1986 के तेलंगाना कानून के तहत ड्रग अपराध का आरोप था और मार्च 2025 में जिला मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर ने उसे रोक दिया था। प्रशासन का तर्क था कि उसके खिलाफ चल रहे मामूली मामलों ने उसका व्यवहार नहीं बदला है और अगर जमानत मिल गई तो वह फिर अपराध करेगी।

कोर्ट का आदेश:

सुप्रीम कोर्ट की बँच ने नोट किया कि आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि महिला के खिलाफ कार्रवाई से सार्वजनिक व्यवस्था पर कैसे असर पड़ेगा। केवल डर या अनुमानों के आधार पर preventive detention नहीं चल सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महिला ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया होता तो उसकी जमानत रद्द करने का अलग कानूनी रास्ता था, परंतु रोक का इस्तेमाल इसे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता।

इसके साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट के अक्टूबर 2025 के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

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